पैनकार्ड क्लब मामला: सेबी ने 7,000Cr. की वसूली के लिये कुर्क की संपत्ति

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 17, 2018

नयी दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने अवैध रूप से धन जुटाने के मामले में 7,035 करोड़ रुपये की वसूली के लिये पैन कार्ड क्लब और इसके निदेशकों की संपत्तियां , लक्जरी गाडियां, सोना और आभूषण आदि के कुर्की के आदेश दिये हैं। सेबी ने दिसंबर 2016 में कंपनी और उसके छह निदेश्कों के बैंक और डीमैट खातों को अपने कब्जे में ले लिया था। उसके बाद से उसने कई अचल संपत्तियों की कुर्की के आदेश भी दिये। पिछले चार माह के दौरान सेबी कंपनी की कई संपत्तियों की नीलामी भी कर चुका है।

कंपनी सेबी के निर्देश का पालन करने में असफल रही है। सेबी ने फरवरी 2016 में कंपनी को निवेशकों के 7,035 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया था। यह राशि कंपनी ने अवैध रूप से चलाईगई सामूहिक निवेश योजना के तहत जुटाई थी। कंपनी ने यह राशि 51,55,516 निवेशकों से 2002-03 से लेकर 2013- 14 के बीच विभिन्न अवकाश योजनाओं के जरिये जुटाई थी।

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