2016 के मामले में कोर्ट का फैसला, बच्ची का अपहरण और बलात्कार के जुर्म में व्यक्ति को मिली 20 साल की सजा

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 18, 2020

कोटा (राजस्थान)। स्थानीय अदालत ने नाबालिग बच्ची का अपहरण कर उससे बलात्कार के 2016 के एक मामले में 40 साल के दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो अदालत ने बृहस्पतिवार को व्यक्ति को दोषी करार दिया। उसपर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोटा की विशेष पॉक्सो अदालत संख्या पांच के विशेष लोक अभियोजक सुरेश वर्मा ने बताया कि सुल्तानपुर निवासी महावीर ने अप्रैल, 2016 में 16 साल की बच्ची का अपहरण किया और उससे बलात्कार किया। बच्ची के पिता ने 20 अप्रैल, 2016 को सुल्तानपुर थाने में उसका गुमशुदगी दर्ज करायी।

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शिकायत के अनुसार किशोरी 18 अप्रैल, 2016 की रात से घर से लापता थी और महावीर पर अपहरण का संदेह जताया गया था। वर्मा ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। तीन महीने बाद आरोपी महावीर को मध्यप्रदेश के इंदौर शहर से गिरफ्तार किया गया। तीन महीने से किराए के मकान में बंधक बनाकर रखी गई बच्ची को भी बरामद कर लिया गया।

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