By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 13, 2021
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के जिला अदालत के फैसले के खिलाफ मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंधन समिति ‘अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी’ ने सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक अति आवश्यक अर्जी दाखिल कर स्थानीय अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के स्थायी अधिवक्ता पुनीत कुमार गुप्ता ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, “हमने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आज रुख किया और एक याचिका दायर की।”
नकवी ने कहा, ‘‘ उच्च न्यायालय में फैसला सुरक्षित रखे जाने के बावजूद निचली अदालत ने इस पर सुनवाई कर आदेश पारित किया जोकि गैर कानूनी है। हमारी उच्च न्यायालय से गुजारिश है कि वह इस मामले में निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाए।’’ उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के स्थायी अधिवक्ता पुनीत गुप्ता ने कहा कि उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान दूसरे पक्ष ने एक शपथ पत्र देकर कहा था कि वह इस मामले में निचली अदालत में सुनवाई आगे बढ़ाने का दबाव नहीं बनाएगा, लेकिन निचली अदालत में इस मामले पर सुनवाई जारी रही। नकवी ने कहा, ‘‘ तेजी से फैलते संक्रमण के मामलों को देखते हुए उच्च न्यायालय में केवल अति महत्वपूर्ण मामलों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई हो रही है और हमने अदालत से इस मामले पर सुनवाई का अनुरोध किया है क्योंकि यह एक गंभीर मामला है।