अन्नाद्रमुक के चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 07, 2022

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने अन्नाद्रमुक के दो पत्ती वाले चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने के लिए निर्वाचन आयोग को निर्देश देने से संबंधित याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मुख्य न्यायाधीश एम. एन. भंडारी और न्यायमूर्ति एन. माला की पीठ ने चेन्नई के निवासी पी.ए. जोसेफ की जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह याचिका पूरी तरह से चर्चा में आने के लिए दाखिल की गई।

इसे भी पढ़ें: Hajj Yatra 2022: शुरू हो गई पवित्र यात्रा, इस साल 10 लाख मुसलमान ले रहे हैं हिस्सा

याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि वह जे जे पार्टी का संस्थापक-अध्यक्ष है। याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया था कि वह निर्वाचन आयोग को 28 जून का उसका प्रतिवेदन स्वीकार करने का निर्देश दे।

इसे भी पढ़ें: कोरोना काल में बनी थी संजीवनी ! अब आयकर विभाग ने डोलो-650 बनाने वाली कंपनी के परिसरों में मारे छापे

याचिकाकर्ता ने अपने प्रतिवेदन में आयोग से अन्नाद्रमुक के प्रतिद्वंद्वी समूहों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने और पार्टी के दो पत्ती वाले चुनाव चिन्ह पर तब तक रोक लगाने का अनुरोध किया था जब तक ई.के पलानीस्वामी और ओ. पन्नीरसेल्वम के बीच विवाद का समाधान नहीं हो जाता।

All the updates here:

प्रमुख खबरें

Meghalaya Illegal Mining: NGT के बैन के बावजूद जानलेवा खनन, ब्लास्ट में Assam के 16 मजदूरों की मौत

Delhi Pollution पिछली सरकारों की देन, CM Rekha Gupta बोलीं- अब बनेगी Long-Term Strategy

Bharat Taxi की शुरुआत, ग्राहकों को मिलेगी बेहद सस्ती सवारी, Ola और Uber की मुश्किलें बढ़ना तय है!

CM Yogi का ड्रीम प्रोजेक्ट UP Film City अब हकीकत, Mom-2 से होगी शूटिंग की शुरुआत