By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 07, 2022
चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने अन्नाद्रमुक के दो पत्ती वाले चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने के लिए निर्वाचन आयोग को निर्देश देने से संबंधित याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मुख्य न्यायाधीश एम. एन. भंडारी और न्यायमूर्ति एन. माला की पीठ ने चेन्नई के निवासी पी.ए. जोसेफ की जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह याचिका पूरी तरह से चर्चा में आने के लिए दाखिल की गई।
याचिकाकर्ता ने अपने प्रतिवेदन में आयोग से अन्नाद्रमुक के प्रतिद्वंद्वी समूहों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने और पार्टी के दो पत्ती वाले चुनाव चिन्ह पर तब तक रोक लगाने का अनुरोध किया था जब तक ई.के पलानीस्वामी और ओ. पन्नीरसेल्वम के बीच विवाद का समाधान नहीं हो जाता।