कुलदीप सिंह सेंगर को फिर नहीं मिली राहत, उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की मौत के मामले में सजा निलंबित करने की याचिका खारिज

By अभिनय आकाश | Jan 19, 2026

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से संबंधित मामले (कुलदीप सिंह सेंगर बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो) में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति रविंदर दुडेजा ने कहा कि सेंगर 10 साल की सजा में से लगभग 7.5 साल हिरासत में बिता चुके हैं और इस मामले में उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर फैसला आने में देरी हुई है। यह देरी आंशिक रूप से सेंगर द्वारा दायर की गई कई याचिकाओं के कारण हुई है। इसलिए, उन्होंने जमानत और सजा के निलंबन की याचिका खारिज कर दी। उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता को सेंगर के इशारे पर गिरफ्तार किया गया था और 9 अप्रैल, 2018 को पुलिस की बर्बरता के कारण हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। मार्च 2020 में दिल्ली की एक अदालत ने सेंगर और अन्य को उनकी मृत्यु के लिए दोषी ठहराया और 10 साल की कैद की सजा सुनाई।

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गौरतलब है कि जून 2024 में उच्च न्यायालय ने सेंगर की इसी तरह की याचिका खारिज कर दी थी। न्यायालय ने तब कहा था कि अपराध की गंभीरता, अपराध की प्रकृति, दोषी का आपराधिक इतिहास और न्यायपालिका में जनता के विश्वास पर पड़ने वाले प्रभाव जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए, सेंगर सजा निलंबन के हकदार नहीं हैं। उन्नाव बलात्कार पीड़िता, जो एक नाबालिग थी, को कथित तौर पर 11 जून से 20 जून, 2017 के बीच सेंगर द्वारा अगवा कर बलात्कार किया गया था। इसके बाद उसे 60,000 रुपये में बेच दिया गया था। पीड़िता को सेंगर के निर्देशानुसार पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार धमकाया गया और चुप रहने की चेतावनी दी गई।

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इस मामले में उस समय विवाद खड़ा हो गया जब बिना नंबर प्लेट वाली एक लॉरी ने पीड़िता की कार को टक्कर मार दी। पीड़िता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उसकी दो चाचियों का निधन हो गया। अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले से संबंधित चार मामलों की सुनवाई दिल्ली स्थानांतरित कर दी और आदेश दिया कि सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाए और 45 दिनों के भीतर पूरी की जाए। दिसंबर 2019 में सेंगर को नाबालिग पीड़िता के साथ बलात्कार और पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में दोषी ठहराया गया। उसे बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास और हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। 


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