पूनावाला ने श्रद्धा के पिता को बताया था कि उसने अपने हाथों से उसका गला घोंटा था

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 31, 2023

श्रद्धा वाल्कर हत्याकांड के मुख्य आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने पीड़िता के पिता को इस बात की जानकारी दी थी कि उसने ‘अपने हाथों’ से उनकी बेटी का ‘गला घोंटा’ था। पीड़िता के पिता ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत में गवाही के दौरान इसकी जानकारी दी। अदालत सनसनीखेज हत्या मामले में गवाहों के बयान दर्ज कर रही है। श्रद्धा के पिता ने पूनावाला के बयान के बारे में भी गवाही दी कि पीड़िता का गला घोंटने के बाद, उसने एक आरी खरीदी और उसकी कलाई काट दी तथा उसे कूड़े के थैले में डाल दिया। आरोपी पूनावाला (28) के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली श्रद्धा की कथित तौर पर पिछले साल 18 मई को गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। आरोपी ने कथित तौर पर श्रद्धा के शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिये, शरीर के उन हिस्सों को उसने फ्रिज में रखा और पुलिस एवं जनता को चकमा देने के लिए कई दिनों तक उन टुकड़ों को राजधानी दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में फेंक दिया।

उन्होंन कहा, ‘‘मैं सदमे में था और मुझे चक्कर आने लगे। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो पूनावाला ने खुलासा करना शुरू कर दिया कि उसने मेरी बेटी की कैसे हत्या की।’’ उसने मुझे बताया, ‘‘18 मई, 2022 को उसके छतरपुर आवास पर मेरी बेटी के साथ उसका झगड़ा हुआ था और उसने मुझे बताया कि उसने अपने हाथों से श्रद्धा का गला घोंट दिया था।’’ पीड़िता के पिता ने बताया कि पूनावाला ने उन्हें यह भी बताया कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसने एक हार्डवेयर स्टोर से एक ‘‘आरी’’, दो अतिरिक्त ब्लेड और एक हथौड़ा आदि खरीदा। उसने उसकी दोनों कलाई काट दी और उन्हें एक पॉलिथीन या कचरा बैग में डाल दिया। विकास ने जनवरी 2020 में पत्नी की मृत्यु के बाद पहली बार पूनावाला से मिलने के बारे में भी बताया, जब श्रद्धा आरोपी को मुंबई में अपने पिता के घर ले आई थी। जब परिवार ने 2019 में पूनावाला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के श्रद्धा के फैसले का विरोध किया, तो पीड़िता ने कहा, 25 वर्षीय महिला होने के नाते, वह अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है और उसके पिता यह मान सकते हैं कि अब से वह उनकी बेटी नहीं रहेगी। पीड़िता के पिता से पूछताछ पांच अगस्त को भी जारी रहेगी। आपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के अनुसार, अभियोजन पक्ष के मामले के समर्थन में सरकारी अभियोजक द्वारा गवाहों की जांच की जाती है, और इसके बाद बचाव पक्ष के वकील गवाहों से जिरह करते हैं।

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