कोर्ट की कार्यवाही का Video पोस्ट करना पड़ा भारी, Arvind Kejriwal को Delhi High Court ने भेजा सख्त नोटिस

By अंकित सिंह | Apr 23, 2026

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पर अदालती कार्यवाही का वीडियो प्रसारित करने के संबंध में अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। अदालत ने फेसबुक, गूगल और एक्स सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सर्च इंजनों को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में हुई सुनवाई से संबंधित सभी वीडियो हटाने का निर्देश दिया है। यह मामला आबकारी नीति से संबंधित है, जिसमें केजरीवाल स्वयं अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने अपने तर्क प्रस्तुत किए थे। 

वीडियो में केजरीवाल न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा के समक्ष मामले से खुद को अलग करने के अपने अनुरोध को लेकर बहस करते हुए दिखाई दे रहे थे। उच्च न्यायालय ने पत्रकार रविश कुमार और अन्य व्यक्तियों को भी नोटिस जारी किया है जिन्होंने वीडियो अपलोड किया था। याचिका में केजरीवाल और अदालत की कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करने में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ अवमानना ​​​​की कार्यवाही की मांग भी की गई है।

इसे भी पढ़ें: Yasin Malik के Pakistan कनेक्शन पर NIA का बड़ा खुलासा, PM-राष्ट्रपति से थे सीधे संपर्क!

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल और अन्य लोगों द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले की सुनवाई से न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा को हटाने की मांग की गई थी। याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप किसी भी सबूत से समर्थित नहीं हैं। न्यायालय ने कहा कि ये चिंताएं केवल निराधार दावों पर आधारित हैं जो उनकी निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाती हैं।

प्रमुख खबरें

शादी का लड्डू खाने से पहले शादीशुदा महिलाओं के इन Life Lessons पर जरूर करें गौर

अशांत दुनिया में स्थिरता का संदेश! S Jaishankar बोले- India-Africa पार्टनरशिप देगी दुनिया को दिशा

क्यों आज की कॉम्पैक्ट SUV सिर्फ बजट कार नहीं रहीं?

Donald Trump के Pentagon में बड़ी उथल-पुथल, नौसेना सचिव के इस्तीफे पर Iran ने ली चुटकी