DA आदेश न मानने पर Punjab High Court का एक्शन, मुख्य सचिव पर जुर्माना और कोर्ट में तलब

By अभिनय आकाश | Oct 27, 2026

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लंबित महंगाई भत्ते (DA) के बकाये से जुड़े एक मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने अपने आदेशों का पालन न करने के लिए राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। यह सुनवाई पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता निर्मल सिंह ढिल्लों द्वारा दायर एक अवमानना ​​याचिका पर हुई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के संबंध में कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। जस्टिस हर्ष बंगेर की बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान, कर्मचारियों की ओर से पेश वकील ने कहा कि पंजाब सरकार हाई कोर्ट के आदेशों को लागू करने से बचने के लिए टालमटोल कर रही है। वकील ने यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई विशेष अनुमति याचिका (SLP) दो महीने से अधिक समय से 'डिफेक्ट लिस्ट' (कमियों वाली सूची) में पड़ी हुई है। 

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