By अभिनय आकाश | Jul 30, 2026
बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवी मुंबई के एक फोर-स्टार होटल का फ़ूड लाइसेंस सस्पेंड करने के महाराष्ट्र फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ दो छोटे कीड़े मिलने के आधार पर यह कार्रवाई सही नहीं थी। 'पार्क इन बाय रैडिसन' को राहत देते हुए, एक्टिंग चीफ़ जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखाड की बेंच ने कहा कि इस एक घटना को होटल की कुल साफ़-सफ़ाई, रखरखाव और ऑपरेशनल नियमों के पालन के नज़रिए से देखा जाना चाहिए, जिसे खुद FDA ने 95 प्रतिशत रेटिंग दी थी। अदालत ने कहा हम भारत में हैं। हमें व्यावहारिक रुख अपनाना होगा। FDA ने होटल के 'फ़ूड सेफ़्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया' (FSSAI) लाइसेंस को 3 जुलाई को सस्पेंड कर दिया था। यह कार्रवाई होटल में अचानक किए गए निरीक्षण के एक दिन बाद की गई थी। आदेश में साफ़-सफ़ाई, सैनिटेशन, खाने के स्टोरेज और खाने को संभालने के तरीकों में "गंभीर कमियों" का ज़िक्र किया गया था।
हालांकि, बेंच ने पूछा कि क्या सिर्फ़ ऐसी चूक के कारण सस्पेंशन जैसा कड़ा कदम उठाना सही था, जबकि संस्थान ने तय नियमों का काफ़ी हद तक पालन किया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सिर्फ़ दो कीड़े मिलने की बात लाइसेंस को सस्पेंड रखने की वजह नहीं हो सकती। हल्के-फुल्के अंदाज़ में, ACJ घुगे ने कहा पिछले हफ़्ते हमारी डेस्क पर भी एक कॉकरोच था। एक मक्खी भी है। इसके बाद कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे होटल का FSSAI लाइसेंस तुरंत बहाल करें और उसे अपना फ़ूड बिज़नेस फिर से शुरू करने दें। बेंच ने यह भी सवाल उठाया कि क्या फ़ूड सेफ़्टी के नियमों को हर जगह एक जैसा लागू किया जा रहा है। उसने FDA को निर्देश दिया कि वह सभी सरकारी और सेमी-गवर्नमेंट खाने-पीने के संस्थानों (जिनमें मंत्रालय और हाई कोर्ट की कैंटीन भी शामिल हैं) की जांच करे और उन जांचों की स्थिति वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जमा करे।