कोर्ट में पेश न होने पर राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना, 14 अप्रैल को पेश होने का आदेश

By अंकित सिंह | Mar 05, 2025

राहुल गांधी के आज अदालत में पेश होने की उम्मीद थी, लेकिन उनके वकील ने पूर्व प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए छूट की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन में कहा गया है कि विपक्ष के नेता के रूप में गांधी ने एक विदेशी गणमान्य व्यक्ति के साथ पूर्व-निर्धारित बैठक की, जिससे उनके लिए अदालती कार्यवाही में भाग लेना असंभव हो गया। दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने उनके छूट अनुरोध को खारिज कर दिया और गैर-उपस्थिति के लिए 200 रुपये का जुर्माना लगाया। 

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राहुल गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के दौरान लोगों की मदद करने वाले कुलियों के एक समूह से बीते शनिवार को मुलाकात की थी। उसका वीडियो बुधवार को उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया। बीते 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई थी। राहुल गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया, कुछ दिनों पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच कर वहां के कुली भाइयों से फिर से मुलाकात की। 

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