By Prabhasakshi News Desk | Oct 05, 2024
जयपुर । परिवहन विभाग ने उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा के बेटे को विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए 7000 रुपए के जुर्माने का चालान भेजा है। यह चालान बैरवा के बेटे द्वारा एक मॉडिफाइड वाहन चलाने का वीडियो सामने आने के कुछ दिन बाद जारी किया गया है। परिवहन विभाग ने बैरवा के बेटे पर वाहन में अनधिकृत मॉडिफिकेशन कराने के लिए 5,000 रुपये, सीट बेल्ट न लगाने के लिए 1,000 रुपये और गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। वाहन के मालिक पुष्पेंद्र भारद्वाज के बेटे को भी एक अक्टूबर को नोटिस जारी कर मोटर वाहन कानून के तहत सात दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया था।
बैरवा ने कहा था, ‘‘मेरा बेटे के स्कूल में कई बच्चे उसके दोस्त है। मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति को राजस्थान का उपमुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद, अगर धनी लोग मेरे बेटे को अपनी कारों में बैठने की अनुमति देते हैं और उसे लग्जरी कारें देखने का मौका देते हैं, तो मैं उनका आभारी हूं।’’ उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका बेटा अभी कानूनी तौर पर गाड़ी चलाने की उम्र तक नहीं पहुंचा है और उसके साथ जो वाहन है वह केवल सुरक्षा के लिए है।
उन्होंने कहा, ‘‘पुलिस वाहन सुरक्षा के लिए पीछे था। अगर लोग इसे अलग तरह से समझते हैं, तो यह उनका दृष्टिकोण है लेकिन मैं अपने बेटे या उसके दोस्तों को दोष नहीं देता।’’ हालांकि, बाद में बैरवा ने इस घटना पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि वह नहीं चाहते कि उनके कार्यों से उनकी पार्टी की छवि खराब हो। उपमुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘वह बच्चा है, अभी छोटा है। मैंने उसे इस तरह का बर्ताव दोबारा न करने की सलाह दी है।’’ उन्होंने यह भी बताया कि उनके पास कोई वाहन नहीं है, उनके परिवार में केवल एक जीप है जो उनकी पत्नी के नाम पर पंजीकृत है। बैरवा दूदू विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक हैं।