राजस्थान उच्च न्यायालय ने अडाणी की पोखरण के नजदीक सौर ऊर्जा परियोजना पर अस्थाई रोक लगाई

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 09, 2020

जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अडाणी समूह की 1,500 मेगावाट की सौर ऊर्जा पार्क परियोजना पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी। जैसलमेर में पोखरण के पास बनने वाली समूह की यह परियेाजना राज्य सरकार के साथ संयुक्त उद्यम के तौर पर विकसित की जा रही है। उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ ने परियोजना को स्थगित करते हुये इस संबंध में राजस्थान सरकार व कंपनी से अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। न्यायालय ने यह निर्णय स्थानीय किसानों द्वारा दायर याचिका पर दिया है। किसानों ने सौर ऊर्जा परियोजना के लिये 990 हेक्टेयर खेती की जमीन को एक निजी औद्योगिक घराने को आवंटित करने के फैसले पर एकल पीठ के निर्णय को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति संगीत लोढ़ा और न्यायमूर्ति रामेश्वर व्यास की पीठ ने याचिका को लेकर परियोजना पर काम कर रही अडाणी रिन्यूवेबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड कंपनी से भी किसानों की याचिका को लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। किसानों का कहना है कि परियोना के लिए दी जा रही जमीन कृषि भूमि है।

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उनका यह भी कहना है कि जमीन केवल राजस्थान रिनीवल एनर्जी कार्पोरेशन या राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कार्पोरेशन जैसी सरकारी कंपनियों को न कि निजी कंपनी को दी जा सकती है। उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को तय की है तब तक के लिये परियोजना की भूमि के मामले में यथास्थिति बनाये रखने को कहा है। राजस्थान के अतिरिक्त महाअधिवक्ता रेखा बोरोना की जवाब दाखिल करने के लिये दो सप्ताह का समय दिये जाने के आग्रह पर न्यायालय ने अगले सुनवाई 29 सितंबर को तय की।


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