चेक बाउंस मामले में दोषी पाए गए Ram Gopal Varma, अंधेरी कोर्ट ने सुनाई तीन महीने की सजा

By एकता | Jan 23, 2025

निर्देशक राम गोपाल वर्मा सात साल से चल रहे चेक बाउंस मामले में दोषी पाए गए हैं। मुंबई के अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में सजा सुनाई है। अदालत ने निर्देशक को तीन महीने की साधारण कैद की सजा हुई है। तेलंगाना टुडे की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है। आउटलेट के अनुसार, सात साल तक मामले की सुनवाई के बाद मुंबई कोर्ट ने वर्मा के नाम पर गैर-जमानती वारंट जारी किया है।

इसे भी पढ़ें: Ronit Roy की सिक्योरिटी फर्म Saif Ali Khan को देगी सुरक्षा, मुंबई पुलिस का एक कांस्टेबल भी हमेशा रहेगा साथ

तेलंगाना टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, निदेशक को अदालत ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी पाया, जो 'अपर्याप्त धनराशि या खाते में निर्धारित राशि से अधिक शेष राशि होने पर चेक के अनादर' के लिए दंड का प्रावधान करता है। निर्देशक को शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति के लिए ₹3.75 लाख भी देने होंगे। यदि वह तीन महीने के भीतर राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं तो तो उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त कैद होगी।

इसे भी पढ़ें: अपनी दोस्त की सगाई में गई थीं Malaika Arora, उनके एक्स-बॉयफ्रेंड Arjun Kapoor भी वहां पहुंचे

आरजीवी की फर्म के खिलाफ श्री नामक कंपनी ने महेशचंद्र मिश्रा के माध्यम से 2018 में चेक बाउंस का मामला दर्ज कराया था। जून 2022 में, निर्देशक को व्यक्तिगत मुचलका और ₹5000 की सुरक्षा जमा राशि प्रदान करने के बाद जमानत दी गई थी। सजा सुनाने वाले मजिस्ट्रेट ने कथित तौर पर स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत कोई ‘सेट-ऑफ’ नहीं होगा, क्योंकि आरजीवी ‘मुकदमे के दौरान हिरासत में नहीं था’।

प्रमुख खबरें

Rahul Gandhi पर Devendra Fadnavis का तीखा हमला, लगाया विदेशी साजिश का आरोप

UP Government ने कर्मचारियों को दिया दिवाली तोहफा, 30 दिन के बोनस का ऐलान

PM Modi का 21 नवंबर को Vaishali दौरा, औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं की देंगे सौगात

Foreign Secretary Vikram Misri ने काठमांडू में नेपाल के नेता Ravi Lamichhane से की द्विपक्षीय बातचीत