Ranya Rao Gold Smuggling Case | सोना तस्करी मामले में रान्या राव को एक साल की जेल की सजा,नहीं मिली जमानत

By रेनू तिवारी | Jul 17, 2025

दुबई से सोने की छड़ों की तस्करी के आरोप में चंदन की अभिनेत्री और एक आईपीएस अधिकारी की सौतेली बेटी रान्या राव को एक साल जेल में रहना होगा। हालाँकि रान्या को वैधानिक ज़मानत मिल गई थी, लेकिन COFESPA अधिनियम के तहत उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जा सका। अब DRI ने अदालत को बताया है कि यह COFESPA अधिनियम के तहत एक उचित मामला है और आरोपी को एक साल तक ज़मानत नहीं दी जाएगी। 

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दो लाख रुपये के बांड और जमानत शर्तों पर जमानत दिए जाने के बावजूद, रान्या और तरुण दोनों को सीओएफईपीओएसए के तहत निवारक निरोध आदेश के कारण हिरासत में रहना पड़ा, जो तस्करी गतिविधियों के संदेह के आधार पर औपचारिक आरोपों के बिना भी एक वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है।

मार्च में रान्या राव दुबई से यहां पहुंची थी और उसने केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के ग्रीन चैनल से गुजरने का प्रयास किया जो आमतौर पर उन यात्रियों के लिए आरक्षित होता है जिनके पास शुल्क योग्य सामान नहीं होता। जब डीआरआई अधिकारियों ने उससे पूछताछ की तो वह चिंतित दिखाई दी। उसके संदिग्ध व्यवहार के कारण महिला अधिकारियों ने राव की गहन तलाशी ली।

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तलाशी में उसके पास से लगभग 12.56 करोड़ रुपये मूल्य का कुल 14.2 किलोग्राम सोना बरामद किया गया जिसके बाद उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया। रान्या की पहले की ज़मानत याचिकाएं दो बार स्थानीय अदालतों और बाद में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थीं।

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