रिजर्व बैंक ने डॉ शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 14, 2021

मुंबई। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कहा कि उसने पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं होने के कारण डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने लाइसेंस रद्द करने की घोषणा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में स्थित बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के हिसाब से जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ हो सकता है।

इसे भी पढ़ें: चीनी नागरिकों से भरी बस पर हुए भीषण हमले पर भड़का चीन, कहा- पूरे मामले की कड़ाई से हो जांच

इसके अलावा सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के पंजीयक, महाराष्ट्र से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि डॉ शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी कर कमाई का जरिया नहीं है। यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों का अनुकूल नहीं है।

इसे भी पढ़ें: कांवड़ यात्रा: योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड सरकार से मांगी हरिद्वार में भक्तों के प्रवेश की अनुमति

आरबीआई ने कहा, ‘‘बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए सही नहीं है। यदि बैंक को अपने बैंकिंग व्यवसाय को और आगे करने की अनुमति दी जाती है तो इससे जनहित पर असर पड़ेगा।’’ लाइसेंस रद्द किये जाने के साथ ही बैंक के जमा स्वीकार करने और भुगतान करने पर रोक लगा दी गई है।

प्रमुख खबरें

Messi Event Chaos: साल्ट लेक स्टेडियम में हंगामे की जांच शुरू, समिति ने किया निरीक्षण

U19 Asia Cup: भारत ने पाकिस्तान को 90 रन से हराकर ग्रुप-ए में बढ़त बनाई

CUET PG 2026: सीयूईटी पीजी एग्जाम के लिए आवेदन हुए स्टार्ट, मार्च में आयोजित होगी परीक्षा

Sydney Terror Attack । बॉन्डी बीच पर बच्चों समेत 12 की मौत, यहूदी उत्सव था निशाना