बांड बाजार के विस्तार को देखते हुए RBI का फैसला, बैंकों को निवेश करने की दी अनुमति

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 07, 2020

मुंबई। बांड बाजार के विस्तार को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को बैंकों को बांड में निवेश करने की अनुमति दे दी। बैंक म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के माध्यम से बिना किसी अतिरिक्त शुल्क आवंटन के बांड प्रतिभूतियों में निवेश कर सकेंगे। बासिल तीन दिशानिर्देशों के अनुसार यदि कोई बैंक सीधे बांड प्रतिभूति हासिल करता है तो उसे म्यूचुअल फंड या एक्सचेंज ट्रेडेट फंड के माध्यम से उसी बांड में किए गए निवेश के बदले कम पूंजी का आवंटन करना होता है। 

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रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा नीति को जारी करने के बाद केंद्रीय बैंक गर्वनर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में अलग-अलग तरह के व्यवहार को सामान्य बनाते हुए यह निर्णय किया गया है। इससे बैंकों की पूंजी बचत बढ़ेगी और साथ कॉरपोरेट बांड बाजार को भी बढ़त मिलेगी। ऐसे में बैंकों के सीधे बांड रखने या म्यूचुअल फंड या ईटीएफ के माध्यम से किए जाने वाले निवेश दोनों पर नौ प्रतिशत का साधारण बाजार जोखिम शुल्क लगाने का निर्णय किया गया है।

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