By अभिनय आकाश | Apr 01, 2026
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को अभिनेत्री अनीता आडवाणी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने निचली अदालत द्वारा दिवंगत बॉलीवुड सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्ते को शादी के रूप में कानूनी मान्यता देने की उनकी याचिका को खारिज करने के फैसले को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की पीठ ने आडवाणी और राजेश खन्ना की अलग रह रही पत्नी डिंपल कपाडिया, बेटी ट्विंकल खन्ना और दामाद अक्षय कुमार सहित दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया कि अपील खारिज कर दी गई है। आडवाणी, जिनका खन्ना के जीवन के अंतिम वर्षों में उनसे घनिष्ठ संबंध था, ने 2017 में एक दीवानी अदालत द्वारा तकनीकी आधार पर उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद उच्च न्यायालय का रुख किया था। अपनी याचिका में, उन्होंने यह घोषणा करने की मांग की थी कि खन्ना के साथ उनका संबंध वैध विवाह के बराबर था।
आदेश के साथ, आडवाणी की दिवंगत अभिनेता के साथ अपने वैवाहिक संबंध को कानूनी मान्यता दिलाने की कोशिश को अदालत द्वारा विस्तृत तर्क प्रस्तुत किए जाने तक खारिज कर दिया गया है। अनीता आडवाणी एक पूर्व अभिनेत्री हैं और उन्हें 'दासी', 'आओ प्यार करें' और 'साज़िश' जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए याद किया जाता है। राजेश खन्ना एक दिग्गज भारतीय अभिनेता और बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे, जिन्होंने 1960 के दशक के उत्तरार्ध और 1970 के दशक में लगातार हिट फिल्मों और अपार प्रशंसकों के साथ हिंदी सिनेमा पर राज किया। लंबी बीमारी के बाद जुलाई 2012 में मुंबई में उनका निधन हो गया।