सुप्रीम कोर्ट से के अन्नामलाई को राहत, कानूनी कार्यवाही पर सितंबर तक लगाई रोक

By अभिनय आकाश | Apr 29, 2024

भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु प्रमुख के अन्नामलाई को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में एक यूट्यूब चैनल को दिए एक साक्षात्कार में ईसाइयों के खिलाफ कथित तौर पर नफरत भरा भाषण देने के लिए उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले की सुनवाई पर रोक बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने शिकायतकर्ता को छह सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। पीठ ने कहा कि अंतरिम आदेश जारी रहेगा। मामले को 9 सितंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में फिर से सूचीबद्ध किया जाए। सुनवाई की शुरुआत में पीठ ने कहा कि यह एक निजी शिकायत है और इस मामले में राज्य को पक्षकार नहीं बनाया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने पीठ को सूचित किया कि यह एक निजी शिकायत है और जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा।

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गौरतलब है कि अन्नामलाई के खिलाफ आपराधिक मामले की कार्यवाही पर शीर्ष अदालत ने 26 फरवरी को रोक लगा दी थी। साक्षात्कार में दिए गए बयानों की प्रतिलिपि देखने के बाद, पीठ ने कहा था, "प्रथम दृष्टया, कोई नफरत भरा भाषण नहीं है। कोई मामला नहीं बनता। हालांकि, पीठ ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया, जिसने 22 अक्टूबर, 2022 को साक्षात्कार में अन्नामलाई पर ईसाइयों के खिलाफ नफरत भरा भाषण देने का आरोप लगाया था।

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क्या है पूरा मामला 

अन्नामलाई ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है, जिसने 8 फरवरी को मामले में उन्हें जारी किए गए समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने तब कहा था कि किसी व्यक्ति या समूह पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ना चाहिए। घृणास्पद भाषण की परिभाषा के अंतर्गत माना जाता है। शुरुआत में पीयूष नाम के शख्स की शिकायत पर ट्रायल कोर्ट ने समन जारी किया था। उच्च न्यायालय ने पाया था कि भाजपा के राज्य प्रमुख ने एक यूट्यूब चैनल को 45 मिनट लंबा साक्षात्कार दिया था, और इसका साढ़े छह मिनट का अंश 22 अक्टूबर, 2022 को भाजपा के एक्स हैंडल पर साझा किया गया था। 

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