स्कूलों को छोड़कर दिल्ली में अभी लागू रहेंगी पाबंदियां, वायु प्रदूषण के बीच SC का फैसला

By अंकित सिंह | Nov 28, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में उच्च प्रदूषण स्तर पर दिल्ली के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि GRAP-4 उपायों का कार्यान्वयन एक "घोर विफलता" था। अदालत ने फैसला सुनाया कि स्कूलों पर प्रतिबंध को छोड़कर सभी प्रदूषण विरोधी उपाय सोमवार तक लागू रहेंगे। अदालत ने प्रदूषण विरोधी संस्था सीएक्यूएम को इस बीच एक बैठक आयोजित करने और प्रतिबंधों को जीआरएपी 4 से घटाकर जीआरएपी 3 या जीआरएपी 2 तक कम करने पर सुझाव देने पर विचार करने का आदेश दिया।

इसे भी पढ़ें: Sambhal: बीजेपी समर्थकों की भी जारी करें तस्वीरें..., अखिलेश का योगी सरकार पर पलटवार

अदालत ने सीएक्यूएम को राष्ट्रीय राजधानी में भारी ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध को लागू करने के उसके आदेशों का उल्लंघन करने के लिए दिल्ली में शीर्ष पुलिस, सरकार और नागरिक एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से यह भी कहा कि वह अपने अधिकारियों को निर्देश दे कि वे सैटेलाइट से पता चलने से बचने के लिए शाम 4 बजे के बाद किसानों को पराली जलाने की सलाह न दें। 

प्रमुख खबरें

UP BJP ने कसी चुनावी कमर, नई टीम में Rajnath Singh के बेटे और कई युवा चेहरे शामिल, देखें पूरी सूची

Michael Jackson Death Anniversary: 150 साल जीने का था सपना, 12 Doctors की फौज भी नहीं बचा सकी King of Pop की जान

Brexit का चक्रव्यूह: जिसने बदल दिया ब्रिटेन का राजनीतिक और आर्थिक भूगोल, 10 साल बाद कहाँ खड़ा है देश?

आपातकाल के स्याह दिनों को याद करना जरूरी