Row over Bills: सुप्रीम कोर्ट ने गतिरोध सुलझाने के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री से मिलने को कहा

By अंकित सिंह | Dec 01, 2023

तमिलनाडु बिल विवाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि राज्य की विधानसभा द्वारा दोबारा अपनाए गए बिल को राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति को नहीं भेज सकते। शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मिलने और गतिरोध को हल करने के लिए भी कहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को करेगी।

क्या है मामला

तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष ने बाद में एक विशेष विधानसभा सत्र बुलाया जहां विधेयकों को फिर से अपनाया गया। सत्र के दौरान विपक्षी विधायकों ने वॉकआउट किया। राज्यपाल की यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा 12 विधेयकों को संसाधित करने में देरी के खिलाफ तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगने के कुछ दिनों बाद आई थी। इसने यह भी कहा था कि राज्यपालों को पार्टियों द्वारा अपनी शिकायतें लेकर अदालत जाने का इंतजार क्यों करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज संविधान के अनुच्छेद 200 का हवाला देते हुए कहा कि राज्यपाल पुन: अपनाए गए विधेयकों को राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते।

प्रमुख खबरें

Prashant Kishor ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मांगा इस्तीफा

AISA अध्यक्ष Neha Bora ने Jantar Mantar प्रदर्शन जारी रखने का दिया संदेश

Shardiya Navratri 2026: 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत, घटस्थापना और पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट

Mansukh Mandaviya से मिले पैरा निशानेबाज, Asian Para Games चयन में PCI पर लगाया पक्षपात का आरोप