RSS Defamation Case: प्रियांक खड़गे और हारिस नलपद को Bengaluru Court से मिली बड़ी राहत, मिली सशर्त जमानत

By अंकित सिंह | Aug 29, 2026

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि के मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे और कांग्रेस नेता मोहम्मद हारिस नलापाद 29 अगस्त को बेंगलुरु की अदालत में पेश हुए। मामले की सुनवाई के बाद 42वीं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें सशर्त ज़मानत दे दी। यह समन सिद्धापुरा के रहने वाले RSS कार्यकर्ता तेजस ए की ओर से दायर एक निजी शिकायत के बाद जारी किया गया था। 

यह मामला तब शुरू हुआ जब बेंगलुरु कोर्ट ने 29 जून को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 356 के तहत एक प्राइवेट शिकायत का संज्ञान लिया, आपराधिक मानहानि की कार्यवाही शुरू की और दोनों नेताओं को समन जारी किया। खड़गे ने पहले भी RSS की आलोचना की है और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ उसके संबंधों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने संगठन से उसकी कानूनी स्थिति, वित्तीय पारदर्शिता और संवैधानिक जवाबदेही के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। 

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X पर एक पहले की पोस्ट में, खड़गे ने कहा था कि जब भी RSS की जांच-पड़ताल होती है तो BJP "घबरा" जाती है; उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी संगठन से जुड़े सवालों पर बचाव की मुद्रा अपनाती है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान RSS की भूमिका और नागपुर स्थित मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के उसके इतिहास पर भी सवाल उठाए।

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