By दिनेश शुक्ल | Mar 10, 2021
अलीराजपुर। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में सरकारी धनराशि का गबन और धोखाधड़ी करने के मामले में ग्राम बड़ी सुड़ी पंचायत के तत्काली सरपंच और ग्राम पंचायत सचिव का 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही आरोपितों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला जोबट के अपर सत्र न्यायालय ने सुनाया है।
यह राशि सरपंच भगड़िया और सचिव दीपसिंह के बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा उदयगढ़ में 18 अक्टूबर 2010 को संयुक्त खाते में जमा हुई थी। इसके बाद 26 नवम्बर 2013 में खाते को चेक करने पर उसमें सिर्फ 5683 रुपये शेष होना पाया गया और उचित मूल्य की दुकान सह गोडाउन का कार्य भी नहीं करवाया गया। सम्पूर्ण राशि आरोपितों द्वारा खर्च कर दी गयी। आरोपितों द्वारा शासकीय धनराशि का आहरण करके गबन व धोखाधड़ी की गई। अपर सत्र न्यायालय द्वारा दोनों आरोपितों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा और एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।