नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

Life imprisonment
दिनेश शुक्ल । Mar 9 2021 10:27PM

बंडोल थाना क्षेत्र अंतर्गत नाबालिक 15 जुलाई 2015 को स्कालरशिप लेने के लिए स्कूल गयी। इस दौरान संजू उर्फ संजय(28) निवासी सिवनी नाबालिग के स्कूल के पास मिला और बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देते हुए नाबालिग को नागपुर व छिंदवाडा ले गया।

सिवनी। मध्य प्रदेश के सिवनी जिला न्यायालय के विशेष न्यायालय (पॉक्सो) ने मंगलवार को वर्ष 2015 के प्रकरण में फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म करने वाले आरोपित को आजीवन कारावास की सजा से  दंडित करने के आदेश जारी किये है। जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार सैयाम ने मंगलवार की शाम को जानकारी देते हुए बताया कि बंडोल थाना क्षेत्र अंतर्गत नाबालिक  15 जुलाई 2015 को स्कालरशिप लेने के लिए स्कूल गयी। इस दौरान संजू उर्फ संजय(28) निवासी सिवनी नाबालिग के स्कूल के पास मिला और बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देते हुए नाबालिग को नागपुर व छिंदवाडा ले गया। जहां उसने नाबालिग से गलत काम किया और दो दिन बाद नाबालिग को वापस सिवनी छोड़ गया।

 

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जिसकी रिपोर्ट बंडोल थाने में नाबालिग ने दर्ज कराई। जिस पर पुलिस ने भा.द.वि. की धारा 363, 366, 366 (2)(एच),376(2)(एम) एंव 4 पॉक्सो अधिनियम 2012 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया। विवचेना उपरांत न्यायालय में मेडिकल रिपोर्ट की कार्यवाही कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। जिसकी सुनवाई मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (बालको का संरक्षण अधिनियम 2012) की न्यायालय में की गई। जहां पर अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय ने आरोपित संजय ढीमर को भा.द.वि. की धारा 363 में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्ड, भा.द.वि. की धारा 366 में 10 वर्ष का कठोर कारावास एंव 2000 रूपये का अर्थदण्ड, भा.द.वि. की धारा 376(2-ञ) के अपराध में आजन्म कारावास जो कि प्राकृतिक जीवनकाल के लिए होने एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड, भा.द.वि.की धारा 376 (2-ढ)  के अपराध में आजन्म कारावास जो कि प्राकृतिक जीवन काल के लिए होने एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड दिये जाने का निर्णय मंगलवार को को सुनाया गया है एवं सभी सजाए एक साथ चलेगी। यह आदेश जारी किये है।

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