By अभिनय आकाश | Jul 03, 2026
राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में बीजेपी विधायक करनैल सिंह की ओर से दायर एक रिविज़न याचिका पर दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को नोटिस जारी किया। सिंह ने जैन की ओर से दायर मानहानि की शिकायत पर कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने के फैसले को चुनौती दी है। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने सत्येंद्र जैन को नोटिस जारी किया। ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड मंगाया गया है। सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई है। विधायक करनैल सिंह की ओर से वकील सिद्धेश कोतवाल, मान्या हसीजा और तेजस्वी वत्सा पेश हुए। 29 मई को कोर्ट ने बीजेपी विधायक करनैल सिंह के खिलाफ मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लिया था। जैन ने आरोप लगाया था कि सिंह ने 19 जनवरी, 2025 को एक न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू के दौरान मानहानि करने वाला बयान दिया था। संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा था, "इस मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं।
कोर्ट ने 29 मई को आदेश दिया, "ऊपर की विस्तृत चर्चा और BNSS की धारा 210, 223, 227 के तहत कानूनी आवश्यकताओं का पालन किए जाने को देखते हुए, आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं। इसलिए यह कोर्ट BNSS की धारा 227 के तहत आरोपी श्री करनाइल सिंह के खिलाफ समन जारी करने का निर्देश देती है। कोर्ट ने पहले शिकायत का संज्ञान लिया था, जिसे BJP विधायक करनाइल सिंह ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी।
रिविज़न याचिका पर सुनवाई के बाद, सेशन कोर्ट ने 30 अप्रैल को संज्ञान लेने के आदेश को रद्द कर दिया। स्पेशल जज ने संज्ञान लेने के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को मजिस्ट्रेट की कोर्ट में वापस भेज दिया ताकि वे करनाइल सिंह के वकील द्वारा उठाए गए अपवाद पर विचार करते हुए आदेश पारित कर सकें।