By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 24, 2021
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को बुधवार को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के कथित भ्रष्टाचार एवं कचादार की सीबीआई से ‘ निष्पक्ष एवं पारदर्शी ’ जांच कराने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति आरएस रेड्डी की पीठ ने हालांकि सिंह को अपनी शिकायत को लेकर बंबई उच्च न्यायालय जाने की छूट प्रदान करदी। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि यह मामला ‘ काफी गंभीर’ है लेकिन याचिकाकर्ता को बंबई उच्च न्यायालय जाना चाहिए।