SC का राज्यों-UTs को निर्देश, 31 जुलाई तक लागू करें वन नेशन-वन राशन कार्ड स्कीम

By अंकित सिंह | Jun 29, 2021

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक ‘एक राष्ट्र,एक राशन कार्ड’ योजना लागू करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण और उन्हें लाभ देने के लिए एनआईसी की मदद से 31 जुलाई तक पोर्टल विकसित करने का निर्देश दिया है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक देश- एक राशन कार्ड व्यवस्था को लागू करने को कहा। क्योंकि इससे प्रवासी श्रमिकों को उन राज्यों में भी राशन लेने की सुविधा मिल सकेगी जहां वे काम करते हैं और जहां उनका राशन कार्ड पंजीकृत नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को कोविड की स्थिति रहने तक प्रवासी मजदूरों के बीच मुफ्त वितरित करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अनाज आवंटित करने का निर्देश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को वैश्विक महामारी की स्थिति जारी रहने तक प्रवासी मजदूरों के लिए सामुदायिक रसोई का संचालन करने का निर्देश दिया।

प्रमुख खबरें

Dombivli में घरेलू विवाद पर 32 वर्षीय बेटे ने 70 साल के पिता को उतारा मौत के घाट

मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा जरूरी, Jairam Ramesh ने SIR प्रक्रिया रोकने की मांग की

जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले बड़ी कार्रवाई! CJP संस्थापक अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को फ़्लाइट से हिरासत में लिया गया, ध्रुव राठी और रत्ना सिंह पर भी एक्शन

Ranji Trophy: व्यक्तिगत प्रदर्शन को टीम सफलता में बदलें खिलाड़ी, कोच Vijay Dahiya की सलाह