मुख्तार के बेटे Abbas Ansari को SC से बड़ी राहत, Gangster Act मामले में जमानत को दी मंजूरी

By अंकित सिंह | Jan 13, 2026

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एंड एंटी-सोशल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट के तहत दर्ज मामले में नियमित जमानत दे दी। अदालत ने अंसारी को पिछले साल मार्च में अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद, सितंबर में, अदालत ने अंसारी की स्वतंत्रता पर लगाई गई कुछ शर्तों में ढील दी थी, जिनमें यह शर्त भी शामिल थी कि विधायक अब लखनऊ स्थित अपने घर के पते से अलग किसी अन्य पते पर रह सकते हैं, बशर्ते वे अपने नए पते की जानकारी यूपी पुलिस और निचली अदालत को सौंप दें।

अंसारी पर अगस्त 2024 में मारपीट और जबरन वसूली के आरोप में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में दिसंबर 2024 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अंसारी को 4 नवंबर, 2022 को अन्य आपराधिक मामलों में हिरासत में लिया गया था और 6 सितंबर, 2024 को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था।

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पिछले साल मार्च में उन्हें राहत देते हुए, पीठ ने उल्लेख किया कि गैंगस्टर एक्ट के मामले को छोड़कर अन्य सभी आपराधिक मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। 18 दिसंबर, 2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी। नवनीत सचान, नियाज़ अंसारी, फ़राज़ खान और शाहबाज़ आलम खान इस मामले में अन्य आरोपी हैं।

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