By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 04, 2018
नयी दिल्ली। वरिष्ठ वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम एवं बेटे कार्ति चिदम्बरम को उच्चतम न्यायालय से क्रमश: सारदा चिटफंड और आईएनएक्स मीडिया मामलों में राहत मिल गयी। शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को सारदा चिटफंड मामले में नलिनी के खिलाफ कोई जबरन कार्रवाई करने से रोक दिया। उसने आईएनएक्स मीडिया मामले में कार्ति चिदम्बरम को मिली जमानत में भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने सारदा चिटफंड मामले से जुड़े एक मामले में जारी सम्मन के विरुद्ध मद्रास उच्च न्यायालय से अपनी अर्जी खारिज होने को नलिनी द्वारा चुनौती देने पर ईडी को नोटिस जारी किया। पीठ ने ईडी को नलिनी के विरुद्ध जबरन कार्रवाई करने से रोक दिया। कार्ति से जुड़े एक अन्य मामले में पीठ ने उन्हें उच्च न्यायालय से मिली जमानत में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। आरोप है कि 2007 में आईएनएक्स को विदेश से 305 करोड़ रुपये लेने के लिए विदेश निवेश संवर्धन बोर्ड से मंजूरी में अनियमितताएं बरती गयी थीं, तब चिदम्बरम वित्त मंत्री थे। उधर नलिनी पर एक टेलीविजन खरीद सोदे को लेकर अदालत और कंपनी लॉ बोर्ड में पेश होने पर सारदा ग्रुप से कथित रुप से एक करोड़ रुपये लेने का आरोप है।