तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर SC ने गुजरात सरकार को जारी किया नोटिस, सुनवाई के दौरान कहा- हम विचार करेंगे क्या राहत दी जाए

By अभिनय आकाश | Aug 22, 2022

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित रूप से दस्तावेज बनाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए एक मामले में अंतरिम जमानत की मांग करने वाली तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका पर सोमवार को गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुजरात सरकार से जवाब मांगा और इसे 25 अगस्त को सुनवाई के लिए पोस्ट किया। साथ ही साथ कहा है कि हम विचार करेंगे कि तीस्ता को क्या राहत दी जाए।

इसे भी पढ़ें: बिलकिस बानो के दोषियों की रिहाई पर कांग्रेस ने दिलाई PM मोदी को 'राजधर्म' की याद, पूछा- क्या यही है अमृत महोत्सव

सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की विधवा जकिया जाफरी की याचिका को खारिज करने के बाद सीतलवाड़, श्रीकुमार और भट्ट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। एहसान जाफरी 28 फरवरी, 2002 को अहमदाबाद में गुलबर्ग सोसाइटी में हुई हिंसा के दौरान मारे गए 69 लोगों में शामिल थे। जाकिया जाफरी ने राज्य में दंगों के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 64 लोगों को एसआईटी की क्लीन चिट को चुनौती दी। उन्होंने गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के पीछे एक "बड़ी साजिश" का आरोप लगाया था। हालांकि, शीर्ष अदालत में एसआईटी ने जाफरी की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि 2002 के गुजरात दंगों के पीछे "बड़ी साजिश" की जांच के लिए शिकायत के पीछे एक भयावह साजिश है, और जाफरी की मूल शिकायत तीस्ता सीतलवाड़ द्वारा निर्देशित थी, जिन्होंने आरोप लगाया था।  

प्रमुख खबरें

TNHSC Board Results | तमिलनाडु में 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित, उत्तीर्ण प्रतिशत 95.03 रहा

मुरथल ढाबे पर बम ब्लास्ट, मंदिर में भी रखे जाते RDX! दिल्ली को जला डालने की ISI की बड़ी साजिश | ISI Terror Plot

World Red Cross Day 2026: युद्ध और आपदा में कैसे जान बचाता है Red Cross? जानें इसका इतिहास और Mission

Hormuz Crisis | होर्मुज़ संकट का असर! रुपया 45 पैसे लुढ़का, कच्चा तेल $101 के पार- बाज़ारों में हाहाकार