By अभिनय आकाश | Sep 30, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने आज 2002 गुजरात दंगे की पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया। कोर्ट ने गुजरात सरकार को दो सप्ताह के भीतर सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये के मुआवजे के साथ-साथ नौकरी और आवास प्रदान करने का निर्देश दिया। बता दें कि 2002 के दंगों के दौरान 21 साल की उम्र में बिलकिस के साथ सामूहित दुष्कर्म हुआ था।
दंगों में उनकी दो साल की बेटी को मार दिया गया था। 3 मार्च 2002 को 14 लोग जिसमें चार महिलाएं और चार बच्चे शामिल थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। वहीं 19 साल की बिलकिस याकूब रसूल के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और वहीं मरने के लिए छोड़ दिया गया। इस क्रूरता के बाद उनकी जान बच गई और उन्होंने न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ी।