By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 21, 2019
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता पी.चिदंबरम की याचिका पर तत्काल सुनवाई से बुधवार को इनकार कर दिया। इस याचिका में चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडियामामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिका में खामियों को अभी-अभी दुरुस्त किया गया है और इसे “तत्काल सुनवाई के लिए आज सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता।”
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न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति एम शांतनगौडर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा, “याचिका को सूचीबद्ध किए बिना, हम मामले पर सुनवाई नहीं कर सकते।” अदालत में चिदंबरम का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जब मामले पर आज ही सुनवाई करने की मांग दोहराई तो पीठ ने कहा, “माफ कीजिए श्रीमान सिब्बल। हम मामले पर सुनवाई नहीं कर सकते।”