By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 02, 2018
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) के . वी . चौधरी और सतर्कता आयुक्त (वीसी) टी . एम . भसीन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि चौधरी और भसीन की नियुक्तियां रद्द करने का कोई आधार नहीं है। न्यायालय सीवीसी के रूप में चौधरी और वीसी के रूप में भसीन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि दोनों के रिकॉर्ड साफ नहीं है और उनकी नियुक्तियों में अपारदर्शी प्रक्रिया अपनायी गयी है।