By अभिनय आकाश | Jan 22, 2026
दिल्ली की एक अदालत ने आज पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन का पालन न करने के मामलों में बरी कर दिया। राउज़ एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने फैसला सुनाया। विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जारी समन का पालन न करने के लिए उनके खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। ईडी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने जांच में शामिल होने के लिए जारी किए गए समन का जानबूझकर पालन नहीं किया। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ समन का पालन न करने के आरोप में दो आपराधिक शिकायतें दर्ज की थीं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 2 नवंबर और 21 दिसंबर 2023 तथा 3 जनवरी और 18 जनवरी 2024 को जारी किए गए ईडी के समन में उपस्थित नहीं हुए थे। उन्होंने इन समन नोटिसों को अवैध बताया था।