By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 25, 2018
नयी दिल्ली। दिल्ली में सीलिंग मामले में अवमानना नोटिस का सामना कर रहे भाजपा सांसद मनोज तिवारी को शीर्ष अदालत ने मंगलवार को निर्देश दिया कि वह दिल्ली के मास्टर प्लान का उल्लंघन करते हुए चल रहे एक परिसर की सील कथित तौर पर तोड़ने के मामले में एक सप्ताह के अंदर हलफनामा दाखिल करें। तिवारी व्यक्तिगत रूप से न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश हुए। उन्हें 19 सितंबर को अदालत में पेश होने के लिए नोटिस भेजा गया था।
पीठ ने तिवारी को उनके दावों पर स्पष्टीकरण देने को कहा जो उन्होंने सीलिंग के संबंध में एक समाचार चैनल से बातचीत में किये थे। तिवारी ने कहा था कि निगरानी समिति हजारों अवैध ढांचों को सील नहीं कर रही है। शीर्ष अदालत ने तिवारी से तीन अक्तूबर को फिर पेश होने को कहा।