By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 20, 2026
पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाते हुए उन्हें अपने ‘संरक्षक’ को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) देने की अनुमति दे दी है। सेबी ने बृहस्पतिवार को कहा कि संशोधित नियमों के तहत एफपीआई अपने कस्टोडियन या संरक्षक के पक्ष में पीओए जारी कर सकता है। इसमें एफपीआई का पता दर्ज होना चाहिए और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर के जरिये दस्तावेज पर दस्तखत किए जा सकते हैं।
इसके तहत सेबी पहले भी एफपीआई पंजीकरण, पैन, बैंक और डीमैट खातों के लिए साझा आवेदन फॉर्म (सीएएफ), पंजीकरण दस्तावेजों पर भारतीय डिजिटल हस्ताक्षर की अनुमति और सीएएफ पोर्टल में डिजिटल हस्ताक्षर की सुविधा जैसे कदम उठा चुका है। सेबी के मुताबिक, इस परिपत्र के प्रावधान 20 अगस्त, 2026 से प्रभावी होंगे।