Arvind Kejriwal के लिए राहत मांगना पड़ा महंगा, कोर्ट ने लगा दिया 75 हजार का जुर्माना, याचिका भी खारिज

By अंकित सिंह | Apr 22, 2024

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके कार्यकाल के पूरा होने तक प्रवर्तन निदेशालय और राज्य द्वारा दर्ज सभी आपराधिक मामलों में "असाधारण अंतरिम जमानत" पर रिहा करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने याचिकाकर्ता पर ₹75,000 का जुर्माना भी लगाया और कहा कि आम आदमी पार्टी नेता अदालत के आदेशों के आधार पर न्यायिक हिरासत में हैं।

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केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने जनहित याचिका को 'पूरी तरह से अस्वीकार्य' और 'गुमराह' बताया और कहा कि याचिकाकर्ता अदालत को एक राजनीतिक मंच बना रहा है। मेहरा ने आगे बताया कि इसी पीठ ने पहले भी सीएम की गिरफ्तारी के बाद उन्हें हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी और सबसे हालिया याचिका को ₹50k के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया गया था। अदालत ने याचिकाकर्ता की खिंचाई करते हुए पूछा कि क्या उसकी "लॉ स्कूल में अच्छी उपस्थिति है।"

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