By अभिनय आकाश | Jun 20, 2025
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार से कहा है कि वह शीर्ष अदालत के आदेश के बाद बर्खास्त किए गए गैर-शिक्षण स्कूल कर्मचारियों को 26 सितंबर तक आर्थिक सहायता न दे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2016 की भर्ती प्रतीक्षा सूची में शामिल उम्मीदवारों की याचिका के बाद नौकरी से निकाले गए ग्रुप-सी और ग्रुप-डी कर्मचारियों को भत्ते प्रदान करने के दिशा-निर्देशों को खारिज कर दिया। बंगाल सरकार के सहायता देने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए जस्टिस अमृता सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार ग्रुप-सी और ग्रुप-डी कर्मचारियों को भत्ते नहीं दे सकती। यह रोक 26 सितंबर तक लागू रहेगी।
यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से उपजा है, जिसमें 2016 के एसएससी पैनल के लगभग 26,000 उम्मीदवारों की नियुक्तियाँ रद्द कर दी गई थीं, जिनमें ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के कर्मचारी शामिल थे। यह आदेश एक जांच के बाद आया, जिसमें कथित नकद-से-नौकरी घोटाले का खुलासा हुआ था। मई में, राज्य सरकार ने नौकरी से बाहर हुए ग्रुप-सी कर्मचारियों के लिए ₹25,000 और ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए ₹20,000 की मासिक सहायता की घोषणा की थी।