Operation Sindoor की तारीफ करना Sharmistha Panoli बहुत भारी बड़ गया? कंटेंट क्रिएटर के मुंह से निकला एक शब्द जिंदगी बर्बाद कर रहा

By रेनू तिवारी | Jun 03, 2025

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी व्यक्ति को ‘दूसरों को चोट पहुँचाने की इच्छा’ नहीं देती है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और कानून की छात्रा शर्मिष्ठा पनोली ने ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर एक समुदाय के खिलाफ कथित तौर पर विवादास्पद बयान देने के लिए खुद को विवादों के केंद्र में पाया। पिछले हफ्ते उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद कोलकाता पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति पार्थ सारथी चटर्जी ने अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा, "देखिए, हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों को चोट पहुँचाते रहेंगे। ये जानकारी लाइव लॉ ने रिपोर्ट की है।

 

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शर्मिष्ठा पनोली के वकील ने क्या तर्क दिया? 

मामले की सुनवाई के दौरान, शर्मिष्ठा पनोली के वकील ने तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी थी क्योंकि एफआईआर में उल्लिखित आरोप गैर-संज्ञेय थे, और उन्हें कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी - जो कि नए बीएनएसएस कानूनों के तहत अनिवार्य होता।


शर्मिष्ठा पनोली विवाद

शर्मिष्ठा पनोली ने "ऑपरेशन सिंदूर" की पृष्ठभूमि में इंस्टाग्राम और एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो साझा किया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर अपनी अपमानजनक टिप्पणी के साथ पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया था। विरोध के बाद उन्होंने सामग्री को हटा दिया और एक्स पर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी। हालाँकि 15 मई, 2025 को उनके खिलाफ़ एक प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उन्हें गुरुग्राम में गिरफ़्तार कर लिया गया था। दो दिन बाद 17 मई को कोलकाता पुलिस ने गिरफ़्तारी वारंट जारी किए। वीडियो वायरल होने के बाद, #ArrestSharmishta भी X पर ट्रेंड करने लगा। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने शर्मिष्ठा के इंस्टाग्राम पोस्ट के कमेंट सेक्शन में बाढ़ ला दी, जिसके बाद उन्हें वीडियो हटाने और सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। गिरफ्तारी के बाद पनोली को शनिवार को कोलकाता के अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ आरोप

पुलिस सूत्रों के अनुसार, पनोली के खिलाफ धारा 196 (1) (ए) धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 299 (नागरिकों के किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 353 (1) (सी) (सार्वजनिक शरारत को भड़काने वाले बयान) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।


क्या शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ़्तारी गैरकानूनी

लाइव लॉ के अनुसार, उनकी कानूनी टीम ने तर्क दिया कि गिरफ़्तारी गैरकानूनी थी, यह तर्क देते हुए कि आरोप गैर-संज्ञेय अपराधों पर आधारित थे और पनोली को कोई पूर्व सूचना नहीं मिली थी, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता है। हालाँकि, राज्य ने जवाब दिया कि नोटिस देने का प्रयास किया गया था, लेकिन पनोली और उनका परिवार कथित तौर पर गुरुग्राम चले गए थे। वहाँ उन्हें गिरफ़्तार करने के बाद, कोलकाता पुलिस ने उन्हें एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जिन्होंने उन्हें कोलकाता स्थानांतरित करने से पहले तीन दिन की पुलिस रिमांड दी। अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने पहले ही उसकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई कर उसे खारिज कर दिया है। तत्काल राहत न मिलने के कारण पनोली हिरासत में ही रहेंगी क्योंकि इस मामले की सुनवाई अब इस सप्ताह के अंत में अवकाश पीठ द्वारा की जाएगी।


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