पत्नी को अचल संपत्ति उपहार देने पर नहीं लगेगी स्टांप ड्यूटी

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 26, 2019

 जयपुर। राजस्थान में महिलाओं को उनके पति द्वारा उपहार में दी जाने वाली अचल संपत्ति के दस्तावेजों के निष्पादन पर अब स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। फिलहाल ऐसे मामले में एक प्रतिशत स्टांप ड्यूटी लगती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को राजस्व से जुडे़ विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में यह फैसला किया। मौजूदा व्यवस्था के तहत राज्य में पिता, माता, पुत्र, भाई, बहिन, पुत्रवधु, पति, पौत्र, पौत्री, नाती या नातिन के पक्ष में निष्पादित अचल संपत्ति की उपहार डीड पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य की ढाई प्रतिशत स्टांप ड्यूटी लगती है।

इसे भी पढ़ें: ममता बनर्जी बोलीं देश में इस समय दो गब्बर सिंह हैं- नरेंद्र मोदी और अमित शाह। हम इनको हटाएंगे

वहीं पत्नी या पुत्री के पक्ष में की जाने वाली अचल संपत्ति की उपहार डीड पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य का एक प्रतिशत अथवा अधिकतम एक लाख रुपये (इसमें से जो भी कम हो) स्टांप ड्यूटी लिये जाने का प्रावधान है। गहलोत ने पति द्वारा पत्नी के पक्ष में अचल सम्पत्ति उपहार डीड करने को मुद्रांक शुल्क से मुक्त करने का निर्णय किया। 

इसे भी पढ़ें: केजरीवाल ने दिखाई ताकत, जंतर मंतर पर मोदी पर हमला करने के लिए जुटा पूरा विपक्ष

प्रमुख खबरें

Indigo पर 458 करोड़ रुपये से अधिक का जीएसटी जुर्माना, एयरलाइन फैसले को चुनौती देगी

जोफ्रा आर्चर की टी20 वर्ल्ड कप में वापसी: इंग्लैंड की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान

Eden Gardens टेस्ट पिच पर आईसीसी की मुहर, गुवाहाटी को मिला ‘बहुत अच्छा’ दर्जा

नाइजीरिया में जोशुआ की कार ट्रक से टकराई, दो टीम सदस्यों की मृत्यु, चैम्पियन एंथनी अस्पताल में भर्ती