Supreme Court ने दिल्ली में पटाखों की अवैध बिक्री पर केंद्र से कार्रवाई करने को कहा

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 03, 2026

नयी दिल्ली, तीन नवंबर उच्चतम न्यायालय ने पाबंदी के बावजूद दिल्ली के बाजारों में विभिन्न प्रकार के पटाखों की बिक्री संबंधी एक अखबार की खबर का संज्ञान लेते हुए मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह उसके आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करे। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा, ‘‘हिंदुस्तान टाइम्स में आज की खबर में एक तस्वीर है... इसमें कहा गया है कि कल के आदेश के बावजूद अब दुकानों में सब कुछ उपलब्ध है। कृपया इस पर ध्यान दें।’’ न्यायमूर्ति सुंदरेश ने कहा, ‘‘खबर में कहा गया है कि बाजार में हर तरह के पटाखे उपलब्ध हैं, चाहे वे लाइसेंस प्राप्त हों या बिना लाइसेंस वाले, उन पर क्यूआर कोड हो या नहीं।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पटाखे फोड़ने से निश्चित रूप से प्रदूषण होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को किसी विशेष गतिविधि में शामिल होने का अधिकार, भले ही उसका धार्मिक पहलू हो, पूर्ण नहीं है और यह संवैधानिक पाबंदियों से आगे नहीं हो सकता। पीठ ने 15 अक्टूबर 2025 के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें दीपावली के दौरान दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों की बिक्री और उन्हें फोड़ने की अनुमति दी गई थी।

इस आदेश में परंपराओं और पर्यावरण एवं स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बीच संतुलन बनाने के लिए कुछ शर्तें भी लगाई गई थीं। पीठ ने स्पष्ट किया कि पटाखों पर पहले लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध नौ नवंबर से फिर से लागू हो जाएगा। पीठ ने पटाखों पर प्रतिबंध से जुड़े मामले में दायर याचिकाओं पर यह आदेश दिया।

उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों तथा अधिसूचित ध्वनि निषेध क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। न्यायालय ने कहा कि इन क्षेत्रों को ‘पटाखा-मुक्त क्षेत्र’ घोषित किया जाएगा। इनकी जमीन पर निशानदेही की जाएगी और इन्हें सार्वजनिक भी किया जाएगा।

प्रमुख खबरें

महाराष्ट्र, बिहार, J&K...देश के कई राज्यों में सियासी भूचाल, होने वाला है बड़ा धमाका!

IND vs NZ ODI Series से पहले थके खिलाड़ी, कप्तान Mitchell Santner ने जताई चिंता

विशाखापत्तनम में HPCL रिफाइनरी के स्टोरेज टैंक में लगी आग, बुझाई गई

NSEIX पर अब रोजाना 23.5 घंटे होगा कारोबार, GIFT City ने बदला ट्रेडिंग शेड्यूल