सुप्रीम कोर्ट ने YouTuber को दी जमानत, चुनाव से पहले कितने लोगों को जेल होगी?'

By अभिनय आकाश | Apr 08, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक यूट्यूबर को दी गई जमानत बहाल कर दी, जिस पर 2021 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के खिलाफ अपमानजनक भाषण देने का आरोप था। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और उज्जल भुइयां की शीर्ष अदालत की पीठ ने 'सत्ताई' दुरई मुरुगन की जमानत रद्द करने के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने उन्हें दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है। अगर चुनाव से पहले हम यूट्यूब पर आरोप लगाने वाले हर व्यक्ति को सलाखों के पीछे डालना शुरू कर दें, तो कल्पना करें कि कितने लोगों को जेल होगी? 

इसे भी पढ़ें: अगले आदेश तक आत्मसमर्पण करने की जरूरत नहीं, Supreme Court ने मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को दी राहत

मामला किस बारे में है?

सुप्रीम कोर्ट यूट्यूबर की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें उसने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी जिसने उसकी जमानत रद्द कर दी थी। एचसी ने पाया था कि अदालत के समक्ष हलफनामा देने के कुछ दिनों के भीतर (जिसके आधार पर उन्हें राहत दी गई थी), वह आगे अपराध में शामिल हो गए और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। उन्होंने कथित तौर पर सार्वजनिक शांति भंग करने के इरादे से अपमानजनक टिप्पणी की। डीएमके सदस्य की शिकायत पर पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है. मुरुगन को अक्टूबर 2021 में गिरफ्तार किया गया था।

प्रमुख खबरें

RBI ने Repo Rate नहीं बदला, पर Iran संकट से Indian Economy पर मंडराया खतरा

Crude Oil Price में बड़ी गिरावट, America-Iran में सुलह के संकेतों से दुनिया को मिली राहत

Mumbai Indians की हार पर भड़के Captain Hardik Pandya, बोले- बल्लेबाज नहीं, गेंदबाज जिम्मेदार

Jasprit Bumrah के खिलाफ Guwahati में आया 15 साल के लड़के का तूफान, एक ही ओवर में मारे 2 छक्के