By अभिनय आकाश | Sep 26, 2025
सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि सीबीआई निदेशक ने प्रसिद्ध तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) लड्डू प्रसादम की तैयारी में मिलावटी घी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी के बाहर एक अधिकारी को नियुक्त करके शीर्ष अदालत के निर्देशों का उल्लंघन किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि एसआईटी द्वारा किसी अन्य अधिकारी को जांच सौंपने में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि पूरी जांच की निगरानी सीबीआई निदेशक द्वारा की जा रही थी।
केंद्रीय एजेंसी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणियों ने न केवल चल रही जाँच को कमज़ोर किया है, बल्कि एसआईटी के कामकाज पर भी बेवजह सवाल खड़े किए हैं। मेहता ने कहा कि अधिकारी सिर्फ़ रिकॉर्ड रखने वाला था और सीबीआई निदेशक ने उसे काम करते रहने दिया।