कोलकाता में बारिश से संबंधित मौतों पर उच्च न्यायालय ने रिपोर्ट मांगी

Kolkata High Court
ANI

पीठ में न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा रे भी शामिल थे। पीठ ने राज्य सरकार, केएमसी और सीईएससी को नवंबर के पहले सप्ताह के अंत तक अलग-अलग रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसके बाद मामले पर फिर से सुनवाई की जाएगी।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता नगर निगम (केएमसी) और निजी बिजली कंपनी सीईएससी को शहर में मूसलाधार बारिश के कारण हुई 11 लोगों की मौत के मामले में अलग-अलग रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। इनमें से नौ की मौत बिजली का करंट लगने से हुई।

याचिकाकर्ता के वकील शमीम अहमद ने बताया कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष एक याचिका दायर की गई, जिसमें पीड़ितों के लिए मुआवजे, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सीईएससी द्वारा उठाए गए कदमों और कोलकाता में जल निकासी व्यवस्था में सुधार की मांग की गई।

पीठ में न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा रे भी शामिल थे। पीठ ने राज्य सरकार, केएमसी और सीईएससी को नवंबर के पहले सप्ताह के अंत तक अलग-अलग रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसके बाद मामले पर फिर से सुनवाई की जाएगी।

मंगलवार को रात भर हुई मूसलाधार बारिश से कोलकाता और उसके आसपास के जिले पूरी तरह ठहर गए। यह लगभग चार दशकों में सबसे भारी बारिशों में से एक थी। चौबीस घंटे से भी कम समय में हुई 251.4 मिलीमीटर बारिश 1986 के बाद से सबसे अधिक थी।

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