सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक की हिरासत पर सुनवाई, NSA के तहत कार्रवाई पर उठे सवाल

By Ankit Jaiswal | Jan 08, 2026

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को लद्दाख से जुड़े एक अहम मामले पर विस्तार से बहस हुई, जहाँ सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत को चुनौती दी गई है। बता दें कि यह याचिका उनकी पत्नी डॉ. गीताांजलि अंगमो की ओर से दायर की गई है। मौजूद जानकारी के अनुसार, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना वराले की पीठ ने पूरे दिन के दूसरे सत्र में मामले की सुनवाई की, जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलीलें रखीं।


गौरतलब है कि सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को लद्दाख में हुए हालिया विरोध प्रदर्शनों के बाद NSA के तहत हिरासत में लिया गया था। सरकार का आरोप है कि इन प्रदर्शनों के दौरान हालात हिंसक हो गए थे और इससे सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हुई। हालांकि, सिब्बल ने अदालत में कहा कि हिरासत का आदेश जिन चार वीडियो पर आधारित बताया गया है, वे न तो समय पर और न ही पूरी तरह से वांगचुक को उपलब्ध कराए गए। उनके मुताबिक, कानून स्पष्ट है कि अगर हिरासत के आधार बताए जाएँ लेकिन उन पर निर्भर दस्तावेज न दिए जाएँ, तो यह संविधान के अनुच्छेद 22 का सीधा उल्लंघन होता है।


सिब्बल ने यह भी दलील दी कि हिरासत के आधार 29 सितंबर को दिए गए, जबकि वीडियो न तो पेन ड्राइव में थे और न ही उनकी प्रतियां दी गईं। बाद में केवल वीडियो के लिंक दिए गए, जो प्रभावी बचाव का अधिकार नहीं माने जा सकते। उन्होंने कहा कि वांगचुक ने हिरासत से कई बार पत्र लिखकर इन वीडियो की मांग की, लेकिन उन्हें कभी उपलब्ध नहीं कराया गया। यहां तक कि उनकी पत्नी को भी संबंधित दस्तावेज देने का आश्वासन देकर इंतजार कराया गया, लेकिन कुछ नहीं दिया गया।


मौजूद जानकारी के अनुसार, सिब्बल ने अदालत को यह भी बताया कि हिरासत के आधार देने में 28 दिनों की देरी हुई, जो कानूनन तय समयसीमा का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि हिरासत का मकसद व्यक्ति को प्रभावी प्रतिनिधित्व से वंचित करना नहीं हो सकता। यदि सलाहकार बोर्ड की बैठक से ठीक पहले दस्तावेज दिए जाएँ, तो यह केवल औपचारिकता रह जाती है, जबकि संविधान वास्तविक और सार्थक अवसर की बात करता है।


गौरतलब है कि सिब्बल ने हिरासत के मूल आरोपों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि वांगचुक 11 सितंबर से भूख हड़ताल पर थे और जब 24 सितंबर को कुछ जगहों पर हिंसा हुई, तो उन्होंने अपनी भूख हड़ताल तोड़कर सार्वजनिक रूप से हिंसा खत्म करने की अपील की। सिब्बल ने इस भाषण की तुलना महात्मा गांधी द्वारा चौरी-चौरा की घटना के बाद आंदोलन रोकने के फैसले से की। अदालत की अनुमति से यह वीडियो कोर्ट में चलाया गया, जिसमें वांगचुक हिंसा के खिलाफ स्पष्ट संदेश देते नजर आए।


सिब्बल का तर्क था कि जिस भाषण में हिंसा रोकने की बात कही गई, उसे नजरअंदाज कर केवल चुनिंदा सामग्री के आधार पर हिरासत का आदेश पारित किया गया, जो दुर्भावनापूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन अहिंसक सत्याग्रह के विचार पर आधारित था और खुद वांगचुक ने कई बार साफ कहा कि यह संघर्ष पत्थर या हथियार से नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण तरीकों से होगा।


बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि वांगचुक के खिलाफ कार्रवाई अचानक अगस्त-सितंबर 2025 में शुरू हुई, जिसके बाद उनसे जुड़े संस्थानों पर जांच, नोटिस और अन्य दबाव बनाए गए। सिब्बल ने इसे व्यापक पृष्ठभूमि में देखा जाने वाला मामला बताया और कहा कि हिरासत का आदेश कानूनी प्रक्रियाओं और संवैधानिक सुरक्षा उपायों का पालन किए बिना जारी किया गया है, इसलिए यह टिकाऊ नहीं है और रद्द किए जाने योग्य है।

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