अनजाने में उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन हुआ: इमरान खान

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 17, 2022

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि इस साल मई में अपनी पार्टी के लॉन्ग मार्च को उच्च सुरक्षा वाले रेड जोन से सटे इस्लामाबाद के डी-चौक क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने के न्यायालय के आदेश का उनसे अनजाने में उल्लंघन हुआ। शीर्ष अदालत ने 25 मई के अपने आदेश में खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) को अपना आजादी मार्चइस्लामाबाद में पेशावर मोड़ के निकट एच-9 और जी-9 क्षेत्रों के बीचआयोजित करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए थे।

इसे भी पढ़ें: नाइजीरियाई नौसेना ने तेल चोरी के आरोप में विदेशी जहाज पकड़ा, चालक दल में 16 भारतीय भी

हालांकि, खान और प्रदर्शनकारी डी-चौक की ओर मुड़ गए थे, जिससे सरकार को राजधानी के रेड जोन की सुरक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी थी। खान ने अपने वकील सलमान अकरम राजा के माध्यम से अदालत की अवमानना ​​मामले में अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें कहा गया है कि उन्हें 25 मई के शीर्ष अदालत के आदेश के बारे में सूचित नहीं किया गया था।

इसे भी पढ़ें: ब्रिटेन-भारत की नयी वीजा नीति का उद्योग जगत, छात्र समूहों ने स्वागत किया

पीटीआई के प्रमुख ने कहा कि जैमर लगे हुए थे, इसलिए संचार में गड़बड़ी के कारण उन्हें अदालत के सटीक निर्देशों से अवगत नहीं कराया गया। खान (70) ने अदालत से कहा, “ अनजाने में सीमा पार करने के लिए खेद है।

प्रमुख खबरें

UP: यमुना एक्सप्रेसवे पर अब तक 19 लोगों की हो चुकी है मौत, राज्य सरकार ने जारी किए सख्त दिशानिर्देश

Finland Universities Campus in India: जल्द ही भारत में कैंपस ओपन कर सकती हैं फिनलैंड की यूनिवर्सिटी, शुरू हो सकता है एक्सचेंज प्रोग्राम

Rekha Gupta ने 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, प्रदूषण को लेकर कर दिया बड़ा दावा

BMC Elections 2026: BJP शिवसेना की बैठक में हो गया फैसला, 150 सीटों के बंटवारे पर बनी सहमति