श्रीसंत की सजा पर BCCI लोकपाल करे पुनर्विचार- सुप्रीम कोर्ट

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 05, 2019

नयी दिल्ली।उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि 2013 में आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में कथित तौर पर शामिल पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस श्रीसंत को मिले दंड की मात्रा पर बीसीसीआई लोकपाल न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) डीके जैन तीन महीने के भीतर पुनर्विचार करें।

इसे भी पढ़ें: ICC ने श्रीलंकाई क्रिकेटर लोकुहेटिगे को फिक्सिंग के मामले में किया निलंबित

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्पायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने यह निर्देश बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर किक्रेट इन इंडिया (बीसीसीआई) की याचिका पर दिये। बीसीसीआई ने कहा था कि उसकी अनुशासन समिति ने यह मामला उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष लोकपाल को भेज दिया है। 

इसे भी पढ़ें: IPL 2013 मैच फिक्सिंग मसले पर एमएस धोनी ने तोड़ी चुप्पी

 

इससे पहले 15 मार्च को उच्चतम न्यायालय ने बीसीसीआई की अनुशासन समिति के श्रीसंत के इस मामले में कथित तौर पर शामिल होने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के आदेश को दरकिनार कर दिया था।तब न्यायालय ने कहा था कि अनुशासन समिति को तीन महीने के भीतर श्रीसंत को दी गई सजा की मात्रा पर पुनर्विचार करना चाहिये। 

 

प्रमुख खबरें

Chai Par Sameeksha: चढ़ने लगा सियासी पारा, BJP के तेवर से बैकफुट पर दिख रही कांग्रेस!

Prajwal Revanna Scandal: पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने पूरे घटनाक्रम पर पहली बार दी प्रतिक्रिया, प्रज्वल रेवन्ना के विदेश भाग जाने पर क्या कहा?

Jammu and Kashmir : आतंकियों के हमले में जान गंवाने वाले ग्राम रक्षा गार्ड को सुपुर्द-ए-खाक किया गया

कश्मीर में भले ही बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है लेकिन फिर क्यों हो रही चर्चा, उमर अब्दुल्ला ने बताया