Supreme Court का रुख: दिल्ली में पटाखों पर न पूरी पाबंदी होगी, न 24 घंटे की छूट

By अभिनय आकाश | Sep 30, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (30 सितंबर) को कहा कि वह न तो पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाएगा और न ही उन्हें दिन भर चलाने की इजाज़त देगा। कोर्ट दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच पटाखों पर पाबंदी लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि हम न तो पूरी तरह रोक लगाने के लिए तैयार हैं और न ही हम उन्हें 24 घंटे पटाखे चलाने की इजाज़त देंगे। पूरी तरह रोक लगाने से कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, जबकि दिन भर पटाखे चलाने की इजाज़त देने से हर जीवित प्राणी पर बुरा असर पड़ेगा, जिसमें बुज़ुर्ग, बीमार लोग और बच्चे भी शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए बीच का रास्ता निकालने की ज़रूरत है, जिसमें यह तय किया जाए कि पटाखे किस समय चलाए जा सकते हैं और किस तरह के पटाखों को चलाने की इजाज़त होगी। 

50% वर्क फ्रॉम होम


ट्रैफ़िक और गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए, सरकारी और प्राइवेट ऑफ़िस 1 नवंबर से 50% वर्क फ्रॉम होम या हफ़्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करेंगे। MCD ऑफ़िस सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे, जबकि दिल्ली सरकार के ऑफ़िस सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे। मेट्रो पार्किंग को छोड़कर, अधिकृत पार्किंग जगहों पर पार्किंग का किराया भी दोगुना कर दिया जाएगा। सरकार सर्दियों की अपनी रणनीति के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बढ़ावा दे रही है। दिल्ली में अभी 6,840 बसें हैं, जिनमें 5,088 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। सरकार ने रोज़ाना मेट्रो में सफ़र करने वालों की संख्या 72 लाख और DTC बसों में सफ़र करने वालों की संख्या 42 लाख तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है। 'लास्ट-माइल कनेक्टिविटी' को बेहतर बनाने के लिए 1 से 10 अक्टूबर तक 'दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप' को बढ़ावा देने का अभियान भी चलाया जाएगा।

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