सुप्रीम कोर्ट का टिक टॉक एप मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 08, 2019

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को टिकटॉक एप डाउनलोड करने पर प्रतिबंध लगाने के मद्रास उच्च न्यायालय के हाल के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। मद्रास उच्च न्यायालय ने एप पर उपलब्ध अश्लील सामग्री को लेकर उसके डाउनलोड पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था।

इसे भी पढ़ें: Uber ने चंडीगढ़ में 24 घंटे वाली सुरक्षा हेल्पलाइन शुरू की

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि सही समय पर याचिका की सुनवाई की जाएगी। मद्रास उच्च न्यायालय ने तीन अप्रैल को इस एप के जरिए अश्लील और अनुचित सामग्री परोसे कराए जाने का हवाला देते हुए केन्द्र को ‘टिकटॉक’ एप पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था।

इसे भी पढ़ें: केन्द्र ने वित्त विधेयक, 2017 को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने को सही ठहराया

अदालत ने उस जनहित याचिका के आधार पर अंतरिम आदेश जारी किया था, जिसमें इस आधार पर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी कि इसमें कथित रूप से ऐसी सामग्री है जो  संस्कृति का अपमान तथा अश्लील सामग्री को बढ़ावा’’ देती है।

प्रमुख खबरें

Canada : सड़क हादसे में भारतीय दंपति, तीन महीने के बच्चे समेत चार लोगों की मौत

CBSE 10th, 12th Board Result 2024: आ गया ताजा अपडेट, इस दिन जारी होगा सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट, ऐसे देख सकते हैं परिणाम

कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी सारे उद्योगों को किया बर्बाद, इंडस्ट्री के मामले में बंगाल के स्वर्णिम काल की पीएम मोदी ने दिलाई याद

Modis Special Ops! अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी भारत ने चला दिया खुफिया ऑपरेशन? Five Eyes हैरान