Nagaland Civic Elections | महिला आरक्षण लागू न होने पर Supreme Court की केंद्र और नगालैंड राज्य सरकार को फटकार

By रेनू तिवारी | Jul 26, 2023

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू नहीं करने पर केंद्र और नागालैंड सरकार को कड़ी फटकार लगाई। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि कानून देश में सामाजिक परिवर्तन से पहले आता है, जिससे विवाह और संपत्ति के अधिकार सहित कई मामले प्रभावित होते हैं।

पीठ यह सुनिश्चित करने के बाद कि 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, नागालैंड में स्थानीय निकाय चुनाव कराने की मांग करने वाले अपने पहले के निर्देशों में देरी से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि वह नागालैंड में आदिवासी महिलाओं के लिए स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए "और अधिक प्रयास" क्यों नहीं कर रही है। अदालत ने कहा कि वह केंद्र को इस मामले से अपना हाथ नहीं धोने देगी।

न्यायमूर्ति कौल ने कहा "हमें यह मत कहें कि केंद्र सरकार झिझक रही है। आपने वहां क्या भूमिका निभाई है जहां संवैधानिक प्रावधान लागू नहीं किया जा रहा है? हम आपको अपना हाथ धोने नहीं दे सकते। अन्य मामलों में, जहां आप राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं, आपने कार्रवाई की है... लेकिन यहां यह केंद्र सरकार के समान ही पार्टी (भाजपा) है। केंद्र सरकार अब क्या करने जा रही है? हम आपको अपना हाथ धोने नहीं देंगे।

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न्यायमूर्ति कौल ने नागालैंड के महाधिवक्ता केएन बालगोपाल से भी सवाल किया कि क्या राज्य यह तर्क दे सकता है कि महिलाओं के लिए आरक्षण आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होता है।

न्यायमूर्ति कौल ने जोर देकर कहा, "यह कहां लिखा है कि महिलाएं अपनी बात नहीं कह सकतीं? पारंपरिक कानून में कहां कहा गया है कि महिलाएं भाग नहीं ले सकतीं? आरक्षण केवल न्यूनतम भागीदारी सुनिश्चित करेगा।"

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उन्होंने आगे कहा, "नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहां महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक स्थिति सबसे अच्छी है। इसलिए हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों लागू नहीं किया जा सकता।"

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