By अभिनय आकाश | Jan 20, 2026
भ्रष्टाचार-विरोधी एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को स्पष्ट करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि राज्य पुलिस प्राधिकरण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों के आरोपी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच करने और आरोपपत्र दाखिल करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस धारणा को खारिज कर दिया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पास ऐसे मामलों पर अनन्य अधिकार क्षेत्र है, और यह स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार-विरोधी ब्यूरो (एसीबी) जैसी राज्य स्तरीय एजेंसियों को कार्रवाई करने के लिए सीबीआई की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
यह फैसला राजस्थान उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ अपील की सुनवाई के दौरान आया, जिसमें राज्य की एसीबी द्वारा केंद्र सरकार के एक अधिकारी के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि एक केंद्रीय कर्मचारी होने के नाते, उसे केवल दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (सीबीआई) की निगरानी में होना चाहिए और उसके आचरण की राज्य द्वारा की गई कोई भी जांच कानूनी रूप से अमान्य है। इस तर्क को खारिज करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि डीएसपीई अधिनियम नियमित राज्य पुलिस को उनके क्षेत्राधिकार के भीतर किए गए संज्ञेय अपराधों की जांच करने की अंतर्निहित शक्ति से वंचित नहीं करता है, चाहे आरोपी का नियोक्ता कोई भी हो।
फैसले का एक अहम पहलू सामान्य सहमति और पूर्व स्वीकृति संबंधी ढाँचों से जुड़ा था। अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत भले ही आधिकारिक फैसलों की जाँच से पहले "उचित सरकार" से पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जाँच किसी विशिष्ट संघीय एजेंसी तक ही सीमित होनी चाहिए। जब तक कथित भ्रष्टाचार राज्य की सीमाओं के भीतर होता है, राज्य की जाँच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का अधिकार है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को स्थानीय भ्रष्टाचार-विरोधी जाँच से बचने के लिए अपने संघीय दर्जे का इस्तेमाल करने से प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला आपराधिक न्याय व्यवस्था में "सहकारी संघवाद" मॉडल को सुदृढ़ करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि भ्रष्टाचार प्रशासनिक खामियों के कारण छिप न सके। राज्य एसीबी और सीबीआई के समवर्ती क्षेत्राधिकार की पुष्टि करके, सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधिक प्रभावी प्रवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है।